टोक्यो। जापान की संसद ने शुक्रवार को एक कानून पारित करके स्वेच्छा से यौन संबंध बनाने की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी। जापान ने 1907 में इस संबंध में कानून बनने के बाद से पहली बार सहमति की उम्र में बदलाव किया है। यह कानून दुष्कर्म को फिर से परिभाषित करेगा और यौन अपराध कानूनों के एक ऐतिहासिक बदलाव में सहमति की उम्र बढ़ाएगा। आलोचकों का कहना है कि पिछले कानूनों ने यौन संबंध बनाने और ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग को रोकने वालों की रक्षा नहीं की थी। उन्होंने असंगत अदालती फैसलों का भी हवाला दिया है। परिवर्तन के आह्वान को बढ़ावा दिया है। नए कानून जापान की संसद द्वारा शुक्रवार को पारित किए गए।
पहले, विकसित देशों में जापान की सहमति की आयु सबसे कम थी। हालांकि, 13 से 15 साल की उम्र की नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को सजा तभी मिलेगी जब वह व्यक्ति नाबालिग से पांच या उससे अधिक साल बड़ा हो। इस बीच, बलात्कार की सूचना की समय सीमा को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया जाएगा, ताकि बचे लोगों को आगे आने के लिए और समय मिल सके।