नई दिल्ली। अपनी असली पहचान जैसे कि धर्म, जाति या वैवाहिक स्थिति छिपाकर किसी लडक़ी से शादी करना या किसी महिला से संबंध बनाना अब भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध होगा। केंद्र की मोदी सरकार इस फ्रॉड को रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है। प्रस्तावीत बिल में ऐसा प्रावधान है कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के मुताबिक ऐसा करना छल माना जाएगा और ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक, कानूनी मामलों के संसदीय पैनल ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार किया है।
इसे सरकार एक विधेयक के तौर पर लाएगी। इसके मुताबिक यदि कोई शख्स शादी करने के लिए पहचान छिपाता है या फिर संबंध बनाने के लिए ऐसा करता है, तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन छल माना जाएगा। ऐसे मामलों में 10 साल तक की कैद की सजा का नियम बनाने की तैयारी है। इस सेक्शन में साफ किया गया है कि रोजगार देने, प्रोमोशन या फिर शादी का वादा करते हुए पहचान छिपाकर शादी करना छल माना जाएगा। गौरतलब है कि ऐसे मामलों को कैसे डील किया जाए, इसे लेकर पुलिस पसोपेश में रहती थी। अब इस पर कानून बनने से स्पष्टता होगी कि ऐसे मामलों में किस तरह से ऐक्शन लिया जाए।