नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक जून को समाप्त होने वाली अंतरिम जमानत अवधि सात दिन बढ़ाने के लिए दायर उनकी याचिका सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रजिस्ट्री ने कहा कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दिपांकर दत्ता की पीठ ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के साथ ही नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की भी छूट दी थी, इसलिए उनकी यह याचिका (अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका) विचार करने के योग्य नहीं है।
शीर्ष अदालत के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखने के कारण उनकी वर्तमान याचिका का अदालत के समक्ष विचाराधीन मामले से कोई संबंध नहीं है। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी से कहा था कि (केजरीवाल के) आवेदन को सूचीबद्ध करने के संबंध मुख्य न्यायाधीश कोई फैसला कर सकते हैं।