नई दिल्ली। कांवड़ा यात्रा के दौरान मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों में नेमप्लेट लगाने को लेकर हुए विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को अपनी पहचान बताने के लिए नेमप्लेट लगाने के आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस यह बताना जरूरी है कि वे किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं।
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। बता दें कि दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के योगी सरकार के आदेश को लेकर एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।