नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर उन्हें यह राहत दी। दोनों न्यायाधीशों ने मुख्यमंत्री को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती बांड पर रिहा करने का आदेश दिया।
इन शर्तों पर मिली जमानत
- 10 लाख रुपए का बांड भरना होगा
- बाहर आने के बाद किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे
- ऑफिस जाने पर बैन, न सीएम ऑफिस और न ही सचिवालय जा सकेंगे
- मामले में कोई भी बयानबाजी और टिप्पणी नहीं कर सकेंगे
- केस से जुड़े गवाह से भी बात नहीं कर सकेंगे
- केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को न मंगा सकते हंै, न ही देख सकते हैं
- जरूरत पर ट्रॉयल कोर्ट में पेश होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा