
नई दिल्ली। भारत के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अपना पद संभालते ही लगातार नई व्यवस्था बनाने के आदेश दे रहे हैं। एक नए आदेश में उन्होंने मामलों की सुनवाई को लेकर बनाए जाने वाले रोस्टर में बदलाव किया है। सीजेआई खन्ना ने फैसला लिया कि सीजेआई और दो सीनियर जजों की अध्यक्षता वाली पहली तीन बैंच लेटर पिटीशन और जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई करेंगी। केस अलॉटमेंट के नए रोस्टर के तहत सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर पर आधारित याचिकाओं और पीआईएल की सुनवाई सीजेआई खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बैंच करेंगी। पूर्व सीजेआई यूयू ललित सभी 16 बैंच को जनहित याचिकाएं सुनवाई के लिए अलॉट कर रहे थे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी रहे सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। केस अलॉटमेंट रोस्टर में हुए बदलाव के तहत लेटर पिटीशन और पीआईएल के अलावा, सब्जेक्ट के आधार पर सीेजआई की बैंच ज्यादातर मुद्दों पर सुनवाई करेगी।