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भारत आएगा मुंबई हमले का आरोपी, अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी

नई दिल्ली। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अब भारत प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की वो अर्जी खारिज कर दी है, जिसमें उसने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। यह फैसला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित एक नोटिस के जरिए सामने आया। 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वह वो वर्तमान में लॉस एंजेलिस स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। राणा ने 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस ऐलेना कगन के सामने एक आपातकालीन याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने ;हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई तक प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी।

हालांकि, पिछले महीने जस्टिस कगन ने राणा की यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राणा ने अपनी याचिका को फिर से पेश किया और मांग की कि इसे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के समक्ष भेजा जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को चार अप्रैल, 2025 की ‘कॉन्फ्रेंस’ के लिए सूचीबद्ध किया और उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्णय लिया। सोमवार को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस में कहा गया कि अर्जी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब अमरीका में राणा के पास कानूनी विकल्प बेहद सीमित रह गए हैं और भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिा को आगे बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि तहव्वुर राणा, 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक है। भारतीय एजेंसियों के अनुसार, राणा ने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की थी।

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