
नई दिल्ली। बालीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनका नाम, तस्वीर, आवाज या किसी भी प्रकार का एआई-जनरेटेड कंटेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि मशहूर हस्तियों की पहचान का दुरुपयोग उनकी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है।