
वाशिंगटन। अमरीका में काम कर रहे लाखों विदेशी पेशेवरों, खासतौर पर भारतीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने विदेशी नागरिकों के लिए वर्क परमिट की ऑटोमैटिक एक्सटेंशन सुविधा को खत्म कर दिया है। नई व्यवस्था गुरुवार यानी 30 अक्तूबर से प्रभावी हो गई। नया नियम लागू होने के बाद, अगर वर्क परमिट की अवधि समाप्त हो जाती है और रिन्युअल मंजूर नहीं हुआ है, तो केवल एक दिन बाद ही कर्मचारी की काम करने की अनुमति खत्म हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा जारी नए अंतरिम अंतिम नियम के तहत, अगर किसी विदेशी कर्मचारी का वर्क परमिट नवीनीकरण आवेदन समय पर मंजूर नहीं होता है, तो वह अपने पुराने परमिट की समाप्ति के तुरंत बाद काम करना बंद करने के लिए बाध्य होगा।
अमरीका में विदेशी कार्यबल का बड़ा हिस्सा भारतीय पेशेवरों का है, जिनमें से अधिकतर एच-1बी वीजा धारक हैं। इनमें वे लोग शामिल हैं जो ग्रीन कार्ड के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, साथ ही उनके जीवनसाथी (एच-4 वीजा धारक) भी जो अपने वर्क परमिट पर निर्भर हैं।






