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गुजरात में दूसरी शादी पर 7 साल की जेल, लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

अहमदाबाद। गुजरात में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगवाई वाली राज्य सरकार ने एक समान कानून का अपना वादा पूरा कर दिया है। विधानसभा के इसी बजट सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर मुहर लगेगी। सरकार ने जो विधेयक विधानसभा में पेश किया है। उसमें कहा है गया है कि एक से अधिक शादी करने पर सात साल की सजा होगी। इतना ही नहीं गुजरात में अब बिन फेर हम तेरे वाला फॉर्मूला भी नहीं चलेगा।

लिव-इन में रहने वालों को तय समय में पंजीकरण करवाना पड़ेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन दो महीने के अंदर करवाना जरूरी होगा। तलाक सिर्फ एक साल बाद ही होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है, तो 10-25 हजार जुर्माना लगेगा।

 

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