ताजा खबरदिल्लीभारत

पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जुड़वाना अब आसान, केंद्र सरकार ने बदले नियम, मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अब बेहद आसान हो गई है। अब तक नाम जुड़वाने के लिए शादी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी। आमतौर पर भारत में परंपरागत शादियां करने वाले लोग पंजीकरण नहीं कराते हैं। ऐसे में पासपोर्ट में नाम जुड़वाने के लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब बिना मैरिज सर्टिफिकेट के ही जीवनसाथी का नाम आप पासपोर्ट में जुड़वा सकेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से एनेक्सर जे का विकल्प दिया गया है। अब आप एनेक्सर जे पर जाकर शादी की अपनी तस्वीर या फिर कोई अन्य जॉइंट फोटो दोनों के साथ के अपलोड कर देंगे। इसे ही प्रमाण पत्र के तौर पर मान लिया जाएगा। आमतौर पर शादियों का पंजीकरण कराना एक जटिल प्रक्रिया है और लोग इससे बचने के लिए सालों तक इसे लटकाए रहते हैं। फिर कभी किसी नौकरी में ट्रांसफर या फिर पासपोर्ट आदि के लिए जरूरत होती है तो उन्हें परेशानी का सामना करना होता है।

अब पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाने में आने वाली परेशानी को तो विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से दूर कर दिया है। यहां बताना होगा कि वे मैरिड कपल के तौर पर साथ हैं। इसके अलावा आवेदक को यह बताना होगा कि उसके पति या पत्नी का नाम शामिल करते हुए ही पासपोर्ट जारी किया जाए। एनेक्सर जे में जो विकल्प दिया गया है, उसके तहत जॉइंट फोटोग्राफ के साथ साइन करने होंगे। इसके अलावा अपना स्थान और साइन करने की तारीख भी लिखनी होगी और अपने नाम, आधार कांड नंबर, वोट आईडी नंबर और पासपोर्ट नंबर आदि का भी जिक्र करना होगा। दरअसल महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में शादी का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है और लोग विवाह के तुरंत बाद ही यह प्रक्रिया करा लेते है, लेकिन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे कई उत्तर भारत के राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *