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अहमदाबाद प्लेन क्रैश : ”बोझ मत उठाइए, आपके बेटे की कोई गलती नहीं” – पायलट के पिता से बोला सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मार्मिक टिप्पणी की। कोर्ट ने दुर्घटना में मारे गए पायलट सुमित सभरवाल के 91 वर्षीय पिता से कहा कि उनके बेटे को इस दुर्घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उन्हें इसका बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उनकी याचिका पर केंद्र और डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अपने ऊपर बोझ नहीं रखना चाहिए।

विमान दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह एक हादसा था। प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। कोर्ट ने सभरवाल के पिता से कहा कि देश में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। अदालत ने इस मामले को घटना से संबंधित अन्य लंबित याचिकाओं के साथ 10 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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