जयपुर। महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। छेड़छाड़ करने वालों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख किया जाएगा। सर्टिफिकेट खराब होते ही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मनचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश देते हुए यह बात कही। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में अफसरों से कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का रिकार्ड रखा जाए।
चरित्र प्रमाण पत्र में छेडछाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए। आदतन मनचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक का एक्शन लिया जाए। सीएम ने छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए छेड़छाड़ में शामिल आदतन मनचलों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे लोगों के नाम आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे। डाटाबेस में ऐसे लोगों के नाम मिलान करके वे अगर नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके आवेदन ही रिजेक्ट हो जाएंगे। हालांकि, अभी सीएम ने मौखिक आदेश दिए हैं। इसके लिए भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी नौकरी के पात्रता नियमों में बदलाव करना होगा।