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अवैध अंग प्रत्यारोपण पर रद्द करें अस्पताल का लाइसेंस

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अवैध रूप से देश में चल रहे अंग प्रत्यारोपण के मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो भी अस्पताल अवैध रूप से अंग प्रत्यारोपण करता या अंग प्रत्यारोपण के लिए बने कानून का उल्लंघन करता पाया जाए, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल डॉ. अतुल गोयल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में पत्र लिखा है।

इस पत्र में डा. गोयल ने कहा है कि अंग प्रत्यारोपण के सभी आंकड़े मासिक आधार पर राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के साथ साझा किए जाने चाहिए। इनमें देश के नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों के आंकड़े भी होने चाहिए।

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