कोलकाता। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 2016 एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को ही अमान्य घोषत कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देबांग्सु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की एक खंडपीठ ने स्कूल में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला सुनाया।
कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राज्य में एक साथ 25,753 टीचर्स की नौकरी चली गई है। साथ ही कोर्ट ने सभी टीचरों को 4 हफ्ते के भीतर वेतन लौटाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। वहीं, कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच के आदेश दिए हैं।
बता दें कि यह घोटाल साल 2014 का है। उस समय पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। इस भर्ती को लेकर कई शिकायतें कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला है। इतना ही नहीं कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई थी।
हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था।