कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई को आरजी कर के पूर्व प्रिंसीपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल की रिमांड मिल गई है। सीबीआई ने घोष को अरेस्ट करने के बाद विशेष कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने इसके बाद तीन दिन की रिमांड मंजूर की। सीबीआई ने लंबी जांच के बाद संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को लेडी डाक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना में अरेस्ट किया है। इस घटना में कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया था। सियालदह की एक अदालत ने संदीप घोष को 17 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेजा है। इससे पहले कोर्ट में सीबीआई ने रिमांड मांगने के दौरान इस मामले में बड़ी साजिश की ओर इशारा किया।
कोर्ट में सीबीआई की तरफ से बड़ी साजिश की संभावना व्यक्त की गई। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल दोनों को कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कहा कि घोष और मंडल दोनों ने इस अपराध में कुछ महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। एजेंसी ने दावा किया कि दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थे और मंडल ने पुलिसकर्मी को निर्देश दिए थे कि बलात्कार-हत्या मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए।