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डेड बॉडी सडक़ पर रखकर विरोध प्रदर्शन पर 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना

जयपुर। राजस्थान में अब डेड बॉडी सडक़ पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने, लाश पर राजनीति करने और बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर एक साल से लेकर पांच साल तक की जेल और जुर्माना होगा। परिजनों को डेड बॉडी लेनी ही होगी, अगर मना करते हैं, तो उन्हें एक साल की सजा हो सकती है। परिजन विरोध प्रदर्शन के लिए किसी को डेड बॉडी देते हैं, तो उन्हें भी दो साल की सजा होगी। पिछली गहलोत सरकार के समय बने राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान अधिनियम के नियम अब लागू हो गए हैं। नियमों के नोटिफिकेशन के बाद अब इसके प्रावधानों के तहत कार्रवाई आसान हो गई है। इस कानून के दायरे में परिजनों से लेकर नेता भी आएंगे। 24 घंटे में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा।

ऐसा नहीं करने पर पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करवा सकेगी। बता दें कि पिछली गहलोत सरकार के समय 20 जुलाई, 2023 को विधानसभा में इसका बिल पारित हुआ था। इसके बाद 17 अगस्त, 2023 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद 18 अगस्त, 2023 से कानून प्रभावी हो गया था, लेकिन इसके नियम नहीं बने थे। नियम नहीं होने से पुलिस को कार्रवाई करने में परेशानी आ रही थी, इस वजह से अब तक इस कानून का इस्तेमाल भी नहीं हो पाया था। अब नियम लागू होने से पुलिस को कार्रवाई करने में आसानी होगी।

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