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भाजपा नेता के हत्यारों को सजा-ए-मौत; PFI के 15 सदस्य दोषी करार

तिरुवनंतपुरम। केरल में बीजेपी के एक नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने करीब दो साल बाद अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। इस वारदात में शामिल सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के ओबीसी विंग के एक नेता की हत्या के मामले में केरल की एक अदालत में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मावेलिक्कारा वीजी श्रीदेवी ने मंगलवार को 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। ये सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं। इन दोषियों को मावेलीक्कर की जिला अदालत ने सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, हत्या की वारदात में आठ आरोपी शामिल थे, जबकि बाकी के आरोपियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद मावेलीक्कर की जिला अदालत ने सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। केरल में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर, 2021 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने इस घटना को अलाप्पुझा में उनके घर पर ही परिवार वालों के सामने अंजाम दिया गया था। ये सभी आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े हुए थे।

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