नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपने कामकाज में ईमानदारी, निष्पक्षता के कड़े मानकों को बनाए रखने और प्रतिशोधी नहीं होने का निर्देश दिया। कथित मनी लांड्रिंग मामले में रियल एस्टेट समूह एम3एम के गिरफ्तार निदेशकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि दो निदेशकों पंकज और बसंत बंसल को कथित मनी लांड्रिंग में पूछताछ के लिए 14 जून को बुलाया गया था और दोनों को उसी दिन ईडी द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोनों निदेशकों ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाया, जिसने उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश देते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य दिलचस्प हैं, क्योंकि ईडी अधिकारी द्वारा आरोपियों को गिरफ्तारी के आधारों की लिखित प्रति दिए बिना मौखिक रूप से पढऩे पर गंभीर आपत्ति है। पीठ ने कहा कि यह ईडी के बारे में बहुत कुछ कहता है और उनकी कार्यशैली पर खराब असर डालता है, खासकर तब जब एजेंसी पर देश की वित्तीय सुरक्षा को संरक्षित करने का आरोप है।