उत्तर प्रदेशराज्य

आजम खान के बाद रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना के विधायक पर खतरा? उच्च न्यायालय ने नोटिस भेजे

प्रयागराज। यूपी के रामपुर जिले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव में रामपुर सीट से निर्वाचित भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सपा आसिम राजा की चुनाव याचिका पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सपा चैनल आसिम किंग की ओर से चुनाव याचिका में पैरवी करने का आरोप लगाया गया है। चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी सीधा आकाश सक्सेना ने मतदाताओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में एक वर्ग विशेष के मतदान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस ने भी लाल पर्ची का डर दिखाकर वोटरों को वोट नहीं दिया। सपा चैनल आसिम किंग का आरोप है कि जिन लोगों ने वोट दिया उनमें से ज्यादातर वोटर ही थे। हालांकि इस मामले में निर्वाचन आयोग से भी उन्होंने शिकायत की थी।

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का चुनाव रद्द करने की मांग सपा चैनल आसिम किंग ने की ओर से चुनाव में याचिका दायर की थी। अब इस मामले में अगस्त के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता वकील एमए हसीन और कमरुल हसन सिद्दीकी ने एसपीए आसिम राजा का पक्ष रखा। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंघल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। ज़ोस्टरब है कि रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर 2022 को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। सपा नेता आजम खान की सीट पर पहली बार आकाश सक्सेना ने कमल को खिलाया है। आकाश सक्सेना ने सपा आसिम राजा को लगभग 33 हजार वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी, जिसके बाद आजम खान का किला मिला। पिछले 4 दशक में ज्यादातर रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खान के परिवार का कब्जा रहा है।

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