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ED निदेशक का सेवा विस्तार अवैध, कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के आदेश को अवैध करार देते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद से हटाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 2021 में ही आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए. फिर भी कानून लाकर उसे बढ़ाया गया। उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश इस लिहाज से अवैध था। वह 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार नए निदेशक का चयन कर ले। 2018 में ईडी निदेशक बने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया था। एनजीओ कॉमन कॉज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आठ सितंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए अब इसमें दखल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके आगे उनका कार्यकाल न बढ़ाया जाए।

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