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‘ट्रंप गोल्ड कार्ड’ से मिलेगी अमरीका की नागरिकता, व्यक्तिगत आवेदकों को देना होगा 10 लाख अमरीकी डॉलर

वॉशिंगटन। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक पूंजी और प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए बुधवार को ‘गोल्ड कार्ड नागरिकता’ के लिए आवेदनों की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। इस कार्यक्रम का वित्तीय और रणनीतिक महत्व है क्योंकि इससे अमरीका में प्रवास और आर्थिक परिदृश्य बदलने की उम्मीद है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह जानकारी साझा करते हुए इसे अपने दूसरे कार्यकाल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने पोस्ट किया, “अमरीका सरकार का ट्रंप गोल्ड कार्ड आज से आरंभ ! सभी योग्य लोगों के लिए नागरिकता का एक सीधा रास्ता। बहुत रोमांचक! हमारी महान अमेरिकी कंपनियां आखिरकार अपनी अमूल्य प्रतिभा को अपने पास रख सकती हैं।” उन्होंने कहा कि आवेदन पोर्टल पर कुछ ही मिनटों में खुल जाएगा।

ट्रंप के इस गोल्ड कार्ड नागरिकता पहल का आधार सितंबर का एक कार्यकारी आदेश है। इस कार्यकारी आदेश ने अमरीकी अर्थव्यवस्था में बड़ा आर्थिक योगदान देने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए ‘फास्ट ट्रैक’ स्थाई निवास प्राप्त करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस नए ढांचे के तहत, आवेदक तीन श्रेणियों में से कोई विकल्प चुन सकते हैं- ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड और ट्रंप प्लेटिनम कार्ड। इनमें से प्रत्येक को त्वरित कार्ड प्राप्त करने के बदले में एक बड़ी राशि का भुगतान करना होगा।

व्यक्तिगत आवेदकों को ट्रंप गोल्ड कार्ड के लिए 10 लाख अमरीकी डॉलर की एकमुश्त राशि देनी होगी और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) को 15,000 अमरीकी डॉलर का प्रोसेसिंग शुल्क भी देना होगा। आवश्यक या अत्यधिक कुशल कर्मचारियों के लिए त्वरित ग्रीन कार्ड चाहने वाली कंपनियां ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड का विकल्प चुन सकती हैं। इसके लिए 15,000 डॉलर के डीएचएस शुल्क के अलावा 20 लाख अमेरिकी डॉलर के भुगतान की आवश्यकता होगी। यह कॉर्पोरेट कार्ड एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी को भी स्थानांतरित किया जा सकता है जिसके लिए पांच प्रतिशत स्थानांतरण शुल्क देना होगा तथा डीएचएस द्वारा कर्मचारी के पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी।

इस कार्यक्रम में सबसे उच्चतम श्रेणी है ट्रंप प्लेटिनम कार्ड की। इसके लिए 50 लाख अमरीकी डॉलर के भुगतान के साथ 15,000 अमेरिकी डॉलर का प्रोसेसिंग शुल्क आवश्यक है। कार्डधारक विदेशी आय पर कर दिए बिना अमेरिका में साल में 270 दिनों तक रह सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदन जमा करने के बाद संयुक्त राज्य नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा (यूएससीआईएस) आवेदक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य की पृष्ठभूमि की व्यापक जांच करेगी।

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