
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत में बोतलबंद पानी के क्वालिटी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करने के मामलों में चिंता जताने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे लग्जरी मुकदमा बताया। याचिका पर कोर्ट ने कहा कि देश में कई हिस्सों में लोगों को अभी भी पीने के लिए बेसिक पानी नहीं मिल पाता है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बाग्ची की बेंच सारंग वामन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। याचिका में पैक्ड पीने के पानी के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सीजेआई ने सवाल उठाते हुए पूछा कि इस देश में पीने का पानी कहां है मैडम? लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, बोतलबंद पानी की क्वालिटी की बात तो बाद में आएगी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अनीता शेनॉय ने कहा कि इस मुद्दे का सीधा संबंध आम जनता के स्वास्थ्य से है।







