
लंदन। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन में एक और कानूनी झटका लगा है। लंदन की कोर्ट ने उसे दुबई स्थित उनकी कंपनी से जुड़े कर्ज वसूली विवाद में बैंक ऑफ इंडिया को 10.7 मिलियन अमरीकी डॉलर (100 करोड़ रुपए से अधिक) का भुगतान करने का आदेश दिया है। एक फैसले में लंदन सर्किट कॉमर्शियल कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी, फायरस्टार ग्रुप की दुबई स्थित यूनिट फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दिए गए लोन के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि कर्ज लेने वाली कंपनी द्वारा भुगतान न करने के बाद भी नीरव मोदी कानूनी रूप से कर्ज के लिए जिम्मेदार है। इस देनदारी में लगभग 4.1 मिलियन अमरीकी डॉलर की बकाया राशि और बैंक द्वारा दावा किया गया लागू ब्याज भी शामिल है।








