कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक सरकारी विज्ञप्ति में गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया, “पश्चिम बंगाल में अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य से प्राप्त आवेदनों के पहले सेट को बुधवार को नागरिकता प्रदान कर दी। दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि सीएए केवल भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए है। जो शरणार्थी दूसरे देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आए हैं।”
हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों की अधिकार प्राप्त समितियों ने भी बुधवार को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के तहत अपने-अपने राज्यों में आवेदकों के पहले समूह को नागरिकता प्रदान की है। दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट 15 मई, 2024 को नई दिल्ली में आवेदकों को केंद्रीय गृह सचिव द्वारा सौंपा गया था। विज्ञप्ति में कहा गया कि इन नियमों के अनुसरण में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है।