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शराब घोटाला मामला: केजरीवाल को राहत नहीं, कोर्ट ने मंजूर की CBI की अर्जी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दर्ज मुकदमे में शनिवार को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई की ओर से अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आग्रह के बाद यह आदेश पारित किया। सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि केजरीवाल एक प्रभावशाली राजनेता हैं। वह हिरासत में नहीं रहने पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तीन दोनों की हिरासत भेजने का आदेश दिया था। आज 29 जून को सीबीआई की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें अदालत में पेश किया। धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद श्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे। सीबीआई ने केजरीवाल से मंगलवार को पूछाताछ की थी। अदालती आदेश पर पूछताछ के बाद 26 जून को उन्हें औपचारिक रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले विशेष अदालत की ओर से 20 जून को दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक लगा दी थी।

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