भुवनेश्वर। ओडिशा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक शख्स की हत्या की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि पत्नी द्वारा खाने के लिए इंतजार करने को कहना उकसावे की श्रेणी में नहीं आ सकता। शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जस्टिस एसके साहू और चित्तरंजन दास की पीठ ने शख्स के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया है कि उसने पत्नी पर इसलिए हमला किया, क्योंकि जब वह खेत में काम करने के बाद भूखा घर लौटा था, तो उसने उसे भोजन के लिए इंतजार करने के लिए कहकर मारने के लिए उकसाया था।