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E20 पेट्रोल से खराब हुई कार, कोर्ट का कंपनी को आदेश, नई कार दो या 20.50 लाख लौटाओ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (E20) से जुड़ी तकनीकी खराबी के मामले में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर नवेरा मेंटेनो स्काई ऑटो मोबाईल्स को सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उपभोक्ता अदालत से इस आदेश की प्रति गुरुवार को मिली है।

आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को उसी मॉडल की नई E20 अनुकूल कार उपलब्ध कराने अथवा वाहन की कीमत, बीमा, आरटीओ सहित कुल 20,50,288 रुपए लौटाने का निर्देश दिया है। साथ ही एक लाख रुपए मानसिक प्रताड़ना, 10 हजार रुपए वाद व्यय तथा भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी आदेश दिए हैं। ये आदेश उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस की बेंच ने दिया है। इस मामले का खुलासा उस वक़्त हुआ जब कार्रवाई संबंधित लैटर सोशल मीडिया में आने के बाद हलचल बढ़ी।

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