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वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे में घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित हेराफेरी और धनराशि के गलत तरीके से निकाले जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की ओर से दिया गया एक-एक पैसा या तो मंदिर की दानपेटियों में पहुंचे या ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर की कोषागार में जमा हो। अदालत ने कहा कि चढ़ावे की राशि को किसी भी तरह से इधर-उधर किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के समक्ष मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थिति रिपोर्ट रखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में बेहद गंभीर स्थिति सामने आई है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।








