
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में हुई एक्ट्रेस एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की मृत्यु के प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकारी प्रेसनोट के अनुसार 12 मई 2026 को बाग मुगलिया एक्सटेंशन, कटारा हिल्स भोपाल में हुई कथित दहेज मृत्यु के मामले में थाना कटारा हिल्स में अपराध क्र मांक 133/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80(2), 85, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 में प्रकरण दर्ज किया गया था।
राज्य शासन ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अर्थात सीबीआई के सदस्यों को मध्य प्रदेश राज्य में अधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्रदान करने की सहमति दी है। अधिसूचना में संबंधित अपराध, अपराधों के दुष्प्रेरण तथा षड्यंत्र से जुड़े पहलुओं की जांच की अनुमति भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई थी। उधर, ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह द्वारा केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने सुनवाई दोपहर अढ़ाई बजे तक स्थगित कर दी है।







