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कृष्ण जन्मभूमि के पास तोडफ़ोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे तोडफ़ोड़ अभियान पर बुधवार को दस दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश के साथ ही केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने याचिकाकर्ता याकूब शाह और अन्य के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

पीठ ने रेलवे अधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी। श्री शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी सेन ने अदालत के समक्ष कहा कि यह कृष्ण जन्मभूमि के पास तोडफ़ोड़ का मामला है। इसके पहले कई घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। उन्होंने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारियों ने यह कार्रवाई उस दिन की, जिस दिन उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं।

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