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उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक

नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी है और 15 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा का निलंबन और जमानत निचली अदालत के दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर अंतिम फैसला आने तक प्रभावी रहेगी। जमानत के साथ हाई कोर्ट ने सेंगर पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। आदेश के मुताबिक, कलदीप सेंगर पीडि़ता के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकेगा। साथ ही जमानत अवधि के दौरान उसे दिल्ली में ही रहना होगा।

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कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सेंगर हर सोमवार को स्थानीय पुलिस के सामने हाजिरी देगा। इसके अलावा, वह पीडि़ता या उसके परिवार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तरह की धमकी नहीं देगा। सेंगर को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर उसे तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि इस आदेश के बावजूद सेंगर की तत्काल रिहाई नहीं हो पाएगी। इसकी वजह यह है कि वह पीडि़ता के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है।

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