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IPS की अगवाई में दोबारा बनाएं एसआईटी – सुप्रीम कोर्ट का आदेश

 नई दिल्ली। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं से मिले दान में कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और पेशेवर तरीके से होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच टीम (एसआईटी) के पुनर्गठन पर आवश्यक निर्देश लेने को कहा। अदालत ने साफ किया कि जांच अनुभवी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में होनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और जांच अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचनी चाहिए।

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