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शराब नीति केस में केजरीवाल और आप पहली बार आरोपी

नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा ऐक्शन लेते हुए शुक्रवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करते हुए पहली बार आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया। यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल को पीएमएल केस में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा कथित घोटाले में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में दायर यह आठवां आरोप पत्र है। ईडी ने अपने आठवें आरोपपत्र में कहा है कि मनीष सिसोदिया और के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल भी इस मामले के मास्टरमाइंड हैं। साथ ही कहा है कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत आम आदमी पार्टी कंपनी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। ईडी का कहना है कि जांच से पता चला है कि इस घोटाले से प्राप्त आय का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान के लिए किया। उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

साथ ही कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बैंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी पहली जून तक अंतरिम जमानत दी है। दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।

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